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यात्री बसों और मॉल को मिली छूट, लेकिन है कई सारे नियम पढ़े सरकारी आदेश

रायपुर। कोरोना संकट के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब यात्री बसों और होटल मॉल को छूट मिल रही हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी होंगी। इसक...

रायपुर। कोरोना संकट के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब यात्री बसों और होटल मॉल को छूट मिल रही हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी होंगी। इसके अलावा भी कुछ और छूट मिली हैं। जानने के लिए पढ़िए ताजा सरकारी आदेश -

मॉल और होटल के संबंध में -

राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में गतिविधियों के संचालन/बंद रखने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं

क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन हेतु मूल्यानुसार निर्धारित उपयोग हेतु अनुमति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्त अनुसार, एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंस के अनिवार्य पालन पर होगी। 

सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं ऑडिटोरियम असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। 

शॉपिंग मॉल के भीतर गेमिंग आर्केड, बच्चों हेतु प्ले एरिया बंद रहेगे। स्मोकिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में खेल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेगी। दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी। भीड-भाड वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबध जारी रहेगा।

किसी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होने के संबंध में जारी निर्देश प्रभावी होगें तथा अतिरिक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में नही होगी प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत इन निर्देशों में कडाई की जा सकती है परंतु किसी प्रकार की ढील दिये जाने के अनुमति नहीं होगी। पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।


यात्री बसों के संचालन के नियम -

 नवा रायपुर दिनांक 25/06/2020 COVID महामारी नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन मुख्यालय के पूर्व जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं/ साधनों के संचालन को स्थगित रखा गया है। 

1. आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर-जिला (एक जिले से दूसरे जिला) आवागमन के लिये यात्री बसों को तत्काल प्रभाव से राज्य में संचालन की अनुमति दी जाती है। यात्री बस परिचालन हेतु निम्नानुसार SOP का पालन किया जाना है । प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र दर्शन समय-एक एक फेरे के अनुसार यात्री बसों के सचालन की अनुमति होगी। 

2. जारी अनुज्ञा पत्र के समस्त शा का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर वाहन का हरा होगा।

3 यात्रा के दौरान बसों के चालक परिचालक एवं समरत यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मारक धारण करना होगा।

4. परिचालक कर यात्रियों के बस में चढ़ते / वैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सेनेटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। बसों के सैनेटाईजेशन हेतु सोडियम हाईपोक्लोरा इसके जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है।

6. वाहन चालक एवं परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण हेतु बचाव हेतु समस्त सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे।

7. बस में यात्रा के दौरान सोशल/फिजिकल हिस्टेसिंग एवं कोविड-१9 के नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। स यात्रा के दौरान यात्रियों/ चालक द्वारा धूम्रपान, पान, गुटका, खैनी इत्यादि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

9. बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार एवं तिथिवार चालक एवं परिचालकका रिकार्ड सुधार करेंगे। यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त किये करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस जिले से किस गंतव्य जिले तक यात्रा कर रहे है. नामजद सूची बनाकर रखेंगे जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपलब्ध करायेगे। 

10. चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा बस में केविन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दै से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

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