The Gazette . छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के बाद अब रायपुर के कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक...
The Gazette. छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के बाद अब रायपुर के कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शहर के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। यह रात 10:00 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। यहां पर अब लोग बैठकर खा-पी सकेंगे। डायनिंग एरिया में 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे। यानी कि अगर होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, के डायनिंग एरिया में 100 लोगों की बैठने की क्षमता है तो सिर्फ 50 लोग ही बैठ पाएंगे। इसके अलावा इन रात 10 बजे तक होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
शादी और दशगात्र को लेकर ये है नियम
शादियों-विवाह को लेकर कहा गया है कि मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा। शादियों के कार्यक्रम होटल में भी कराए जा सकेंगे लेकिन सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी की इजाजत रहेगी। ये कौन 50 लोग होंगे इसकी लिस्ट मैरिज हॉल या होटल वालों को देनी होगी। लिस्ट में जिसका नाम होगा उसे एंट्री मिलेगी। अंत्येष्टि या दशगात्र को लेकर कहा गया है कि इसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
ये हुआ अनलॉक
- सभी तरह की स्थाई और अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स खुलेंगे
- लोगों की जरूरत के सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी अनाज की मंडियां खुलेंगी
- सभी तरह के शोरूम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम भी खुलेंगे।
- ये सभी सेवाएं सिर्फ शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, समय को लेकर बदलाव नहीं किया गया है।
- पहले की तरह मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी भी खुलेंगी।
इनके ताले अभी भी बंद
- छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक रायपुर कलेक्टर ने कहा है कि सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे।
- वाटर पार्क, थीम पार्क, और सामूहिक भीड़भाड़ वाली जगहें जैसे जंगल सफारी, बूढ़ातालाब और तेलीबांधा तालाब और पुरखौती मुक्तांगन आम लोगों के लिए बंद रहेंगे
- सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे कोचिंग क्लासेज भी बंद रहेंगी
- सभी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे
- चौपाटी जैसी जगहें नहीं खुलेंगी
- रायपुर शहर में 144 की धारा लागू रहेगी
संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का नियम लागू
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत लगभग पूरे प्रदेश में संडे लॉकडाउन को अनिवार्य किया गया है। यानी कि संडे के दिन किसी भी तरह की दुकान नहीं खुलेगी। हर दिन शाम 6:00 बजे से अगले दिन की सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। संडे को इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, की होम डिलीवरी और थोक माल की लोडिंग-अनलोडिंग को अनुमति रहेगी। संडे लॉकडाउन के दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकानें पेट्रोल पंप ही खुलेंगे।
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