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गौण खनिज का अवैध परिवहन करते चार वाहन जब्त

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जगदलपुर : कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा रविवार 12 और बुधवार 15 सितंबर को जिले के आमागुड़ा, चुड़ीगुड़ा, टाकरागुड़ा एव...

जगदलपुर : कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा रविवार 12 और बुधवार 15 सितंबर को जिले के आमागुड़ा, चुड़ीगुड़ा, टाकरागुड़ा एवं फरसागुड़ा क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। प्रभारी खनि अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गौण खनिज मिट्टी ईट के लिए एक वाहन और चूना पत्थर के लिए तीन वाहन पर अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें एक अपंजीकृत ट्रैक्टर, दो टिप्पर सीजी 17 एच 4777 व सीजी 17 एच 2824 और एक हाईवा सीजी 04 एनजे 1609 को जब्त करने की कार्यवाही की गई।

इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच की जा रही है।
 

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