नई दिल्ली/रायपुर। एसबीआई ने गर्भवतियों की भर्ती संबंधी उस सर्कुलर को विवाद बढ़ने पर वापस ले लिया है। जिसमें कहा गया था, गर्भावस्था के तीन मा...
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नई दिल्ली/रायपुर। एसबीआई ने गर्भवतियों की भर्ती संबंधी उस सर्कुलर को विवाद बढ़ने पर वापस ले लिया है। जिसमें कहा गया था, गर्भावस्था के तीन माह से अधिक होने पर उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा। इस स्थिति में प्रसव के बाद चार माह में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।
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