छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 67 के तहत कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ...
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छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 67 के तहत कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 66, 67, 68 के तहत तहसील मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ शहर के नजूल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुहल्लों की नजूल नक्शा जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है जिन्हें ट्रेसिंग किया जाना संभव नही है और न ही रिफरेंस शीट उपलब्ध है ऐसी स्थिति में चयनित मोहल्लों की जीर्ण-शीर्ण नक्शा शीट का सर्वेक्षण कर नया नक्शा तैयार किया जाना है। नवीन नक्शा तैयार किए जाने हेतु दल का गठन किया है।
चयनित मोहल्लों में स्टेशन रोड, पेण्ड्रा दफाई से सरोवर मार्ग, पुराना गुरूद्वारा प्लाट क्रमांक 284/4 से 291, 394/2 से 464, झ्ागराखाण्ड रोड, लंहगीर मोहल्ला मारवाड़ी धर्मशाला के पीछे प्लाट क्रमांक 119/1 से 154, 192/1 से 248, 249/1 से 253/33, बाजारपारा, मस्जिदपार, सब्जीमंडी के पास प्लाट क्रमांक 25 से 118, 167/3 से 193/3, 254/1क से 284/5क/1, 292 से 394/1, सिविल लाईन, झ्ािरिया मोहल्ला, एफसीआई गोदाम के पीछे मोटर स्टैण्ड प्लांट क्रमांक 1 से 24 सर्वेक्षण कराया जाएगा। उक्त सर्वेक्षण कार्य हेतु चाँदा मुनारा निर्माण कार्य 15 अप्रैल 2023 से 05 मई 2023, नक्शा तैयार करने सर्वेक्षण कार्य 15 मई से 15 जून 2023, नक्शा तैयार कर प्रारंभिक प्रकाशन प्रत्येक नवीन नक्शा शीट तैयार होते ही अलग-अलग तिथियों में प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद दावा आपत्ति - प्रत्येक शीट प्रकाशन पश्चात् 15 दिवस के भीतर एवं अंतिम प्रकाशन दावा आपत्तियों के निराकरण पश्चात् संधारण (मेन्टेनेंस) खसरों के साथ नक्शा का प्रकाशन किया जाएगा।from Udai Bharat https://ift.tt/y3ezb06
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