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अवैध रूप से गांजा परिवहन करते अंतरराज्यीय तस्कर चढ़े नगरनार पुलिस के हत्थे

जगदलपुर : नगरनार थाने के अंतर्गत आज अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे तस्करों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपीयों के कब्जे से 10 किलो गांजा किमती ...

जगदलपुर : नगरनार थाने के अंतर्गत आज अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे तस्करों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपीयों के कब्जे से 10 किलो गांजा किमती 1,00,000 रुपये किया किया गया। नगरनार देने में आरोपियों पर अपराध क्र - 66/2023 में धारा - 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पहले आरोपी का नाम राजू मांझी पिता कन्हई मांझी उम्र 33 वर्ष निवासी विश्रामगाव थाना-मयपुरवा उत्तर प्रदेश तथा दूसरे आरोपी मोनू बोला पिता राजपाल बोला उम्र 19 वर्ष निवासी निगाना जिला-रोहतक, हरियाणा के रूप में हुई है।

 


यह था मामला :  


मामलेे का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा द्वारा पूर्व में मीटिंग लेकर सभी थाना प्रभारियों को अवैध कार्य करने वालों कि धरपकड़ कर प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए है इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना नगरनार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध पदार्थों की परिवहन को रोकने तथा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एक टीम गठित किया गया था दौरान पतासाजी के टीम को मुखबिर से सूचना मिला कि उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रही यात्री बस में दो संदिग्ध व्यक्ति बैठे है जो अपने पास रखे बैग में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहा है कि सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियो को पकड़कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए जिस पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम तत्काल धनपुञी फारेस्ट नाका मे घेराबंदी कर मुखबीर के बताए अनुसार यात्री बस को रोककर चेक किया गया जिसमें दो संदिग्ध व्यक्ति बैठे मिले नाम पता पूछने पर प्रारंभिक तौर पर पुलिस को गुमराह करते रहे बारीकी से पूछताछ करने पर अपना नाम राजू मांझी और मोनू बोला बताये जिसके पास रखे बैग को चेक करने पर आरोपियो के कब्जे से 10 किलो मादक पदार्थ गांजा कुल कीमती 1,00,000 रुपए को जप्त किया गया आरोपीयों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया तथा आरोपीयों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

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