रायपुर: गृह मंत्री से हेल्थ फेडरेशन के प्रदेश सयोंजक ने मिलकर एस्मा की कॉपी प्रदान कर नियमानुसार एस्मा में कर्मचारियों को कार्य उपस्थिति ...
रायपुर: गृह मंत्री से हेल्थ फेडरेशन के प्रदेश सयोंजक ने मिलकर एस्मा की कॉपी प्रदान कर नियमानुसार एस्मा में कर्मचारियों को कार्य उपस्थिति कर्मचारियों को रोकने पर 1979 के धारा 5 की उपधारा 3, 6 एवम् 7 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसमे 3 वर्ष का कारावास अथवा 5000 का जुर्माना एवम् 6 माह की कारावास अथवा 500 जुर्माने का प्रावधान है इसके तहत ज्वाइन नही लेने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिया गया । जिसमें गृह मंत्री साहू ने संज्ञान लेने की बात कही । एवं गृह विभाग द्वारा एस्मा के तहत कार्यवाही की बात कही ।
ज्ञात हो कि स्वास्थ्य फेडरेशन की हड़ताल समाप्ति 13 सितंबर को हो गया है जिसमे मुख्यमंत्री बघेल से भेट कर हड़ताल स्थगित की गई । मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त निलंबित कर्मचारी को बहाल कर मांगो पर विचार करने हेतु अपसरो को निर्देश दिए गए ।
स्वास्थ्य विभाग के jd cmho bmo द्वारा कई जगह ये देखने को मिला की एस्मा का खुला उलंघन किया गया एस्मा में कार्य करने से रोका गया । स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा लगभग 4700 स्वास्थकर्मियो पर निलंबन एवम् बर्खास्तगी जैसी कार्यवाही की गई थी। हड़ताल समाप्ति के 10 दिन बाद भी कई अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों को ज्वाइन नही दिया गया जिससे एस्मा के तहत ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही करने के लिए फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुलाकात की गई ।
प्रतिनिधि मंडल में टारजन गुप्ता , डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर विनीता धुर्वे , भूपेंद्र सोनी , प्रवीण दिदवांसी, विक्रांत धीवर , डॉक्टर महेंद्र बरेट, सुरेश पटेल , संत साहू उपस्थित रहे ।
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