रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने पाटन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 195...
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने पाटन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत दिनांक 16 नवंबर को चुनाव प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत कर निर्वाचन के अयोग्य घोषित करने एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इस आशय का मुख्य चुनाव आयुक्त (नई दिल्ली) के नाम एक स्मरण पत्र शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा गया है।
भाजपा सांसद, चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक व पाटन विस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल, पूर्व मंत्री व बीजापुर विस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा, मतदान समिति के प्रदेश संयोजक विजयशंकर मिश्रा, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक बृजेश पांडेय और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (नई दिल्ली) के नाम प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को स्मरण पत्र सौंपकर बताया कि विधानसभा क्षेत्र पाटन, जहाँ से मुख्यमंत्री बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मतदान 17 नवंबर को निर्धारित था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत दिनांक 15 नवंबर से चुनाव प्रचार सभा, रैली इत्यादि के आयोजन पर रोक लग गयी थी। इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने दिनांक 16 नवंबर को एक रैली/रोड शो का आयोजन किया, जिसके छाया-चित्र तथा कई वीडियो उपलब्ध हैं। इन छाया-चित्रों तथा कई वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बघेल द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है तथा कई शासकीय कर्मचारी तथा पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस तथा भूपेश बघेल के पक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाकर उद्घोष किया जा रहा है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री बघेल द्वारा मतदान की नियत तिथि के विहित शान्ति-काल में रैली का आयोजन कर धारा 126 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया गया है जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत दो वर्षों के कारावास तथा अर्थदंड से दंडनीय अपराध है। भाजपा नेताओं ने पत्र सौंपकर मांग की कि पाटन से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत दिनांक 16 नवंबर, 2023 को चुनाव प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर निर्वाचन के अयोग्य घोषित करने एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
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