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दिल्ली हाई कोर्ट ने मालीवाल मामले में बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली:  दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मालीवाल मामले में बिभव कुमार के खिलाफ जारी याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में स्वाति मालीवाल, एक राज्यसभा ...

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मालीवाल मामले में बिभव कुमार के खिलाफ जारी याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में स्वाति मालीवाल, एक राज्यसभा सांसद और महिला संरक्षण नगरी की संस्थापक, द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया है। 



बिभव कुमार, जिसे मालीवाल के खिलाफ यह मामला दर्ज करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। 



उन्होंने इस मुद्दे को और भी गंभीर बनाते हुए कहा है कि उन्हें जबरदस्ती कस्टडी में रखा गया है और पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग की है। 


इसके साथ ही, दिल्ली हाई कोर्ट ने मालीवाल को आपत्ति नहीं देखते हुए कहा है कि यह याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई है।


बिभव कुमार द्वारा यह मुद्दा उच्च न्यायालय में उठाया गया था, जहां उन्होंने मालीवाल द्वारा दायर मारपीट मामले में जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी।

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