नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ा...
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले उनकी हिरासत 31 मई तक बढ़ाई गई थी। सिसोदिया, अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं।
पिछले साल फरवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। एक महीने बाद, 9 मार्च को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल, सिसोदिया दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
17 मई को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाया है। यह बयान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दिया। ईडी की यह नौवीं पूरक चार्जशीट थी। इससे दो दिन पहले ही ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को अपने इरादे के बारे में सूचित किया था।
AAP ने ईडी के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है, और इसे भाजपा की राजनीतिक शाखा की तरह काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि यह जांच फर्जी है और इसका उद्देश्य AAP को फंसाना है। इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया गया है।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और सिसोदिया के सहयोगी अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी जमानत दी थी। लोकसभा चुनाव के कारण केजरीवाल को 1 जून तक सशर्त जमानत मिली हुई है।
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