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जीएसटी परिषद का बड़ा फैसला: रेलवे सेवाओं पर नहीं लगेगा जीएसटी

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नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने रेलवे द्वारा आम जनता को दी जाने वाली कई सेवाओं पर जीएसटी समाप्त करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीत...

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने रेलवे द्वारा आम जनता को दी जाने वाली कई सेवाओं पर जीएसटी समाप्त करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इस फैसले की घोषणा की। इसके तहत रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के साथ-साथ डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैट्री ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल जैसी सुविधाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।



इसके अलावा, छात्रावास सुविधाओं पर भी अब जीएसटी से छूट दी गई है। अगर किसी खास समाज द्वारा संचालित हॉस्टल में कोई व्यक्ति 90 दिन लगातार रहता है, तो उस पर भी जीएसटी देय नहीं होगा। 


वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से जीएसटी परिषद ने विभिन्न न्यायाधिकरणों और अदालतों के लिए मौद्रिक सीमा निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई है।


इस महत्वपूर्ण घोषणा के साथ, सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है और न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

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