नवा रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने कबीर जयंती के अवसर पर 22 अगस्त 2024 को संपूर्ण राज्य में 'शुष्क दिवस' घोषित किया है। इस दिन प्रदेश ...
नवा रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने कबीर जयंती के अवसर पर 22 अगस्त 2024 को संपूर्ण राज्य में 'शुष्क दिवस' घोषित किया है। इस दिन प्रदेश भर में सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, सभी प्रकार के मदिरा बेचने और परोसने वाले प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टॉरेंटों, और स्टार होटलों सहित किसी भी द्वारा संचालित होटलों पर भी यह नियम लागू होगा।
सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का व्यक्तिगत भण्डारण और गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा का भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और अवैध मदिरा के संग्रहण और परिवहन पर रोकथाम के लिए जांच दल गठित किए जाएंगे।
राज्यपाल के नाम से आदेश जारी करते हुए अवर सचिव मनोज कुमार मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यह कदम राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस घोषणा के बाद, जिला कार्यालयों और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के इस आदेश का उद्देश्य कबीर जयंती के पवित्र अवसर पर समाज में संयम और अनुशासन बनाए रखना है।
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