बीजापुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के तहत वर्ष 2024 के लिए...
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बीजापुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के तहत वर्ष 2024 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 15 अगस्त 2024 दिन गुरूवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल-7 सैनिक केंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
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