दंतेवाड़ा (सागर कश्यप) : जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के कलेक्टर कार्यालय ने मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड, किरन्दुल कॉम्प्लेक्स पर खनिज नियमों के...
दंतेवाड़ा (सागर कश्यप) : जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के कलेक्टर कार्यालय ने मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड, किरन्दुल कॉम्प्लेक्स पर खनिज नियमों के उल्लंघन के आरोप में भारी अर्थदण्ड आरोपित किया है। एनएमडीसी पर यह अर्थदण्ड कुल 16,20,49,52,482 रुपये का है, जिसे अगले 15 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य किया गया है।
यह कार्रवाई खनि निरीक्षक के 9 अगस्त 2024 के प्रतिवेदन और उसके बाद 12 अगस्त 2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के आधार पर की गई है। एनएमडीसी ने इस नोटिस के जवाब में 13 अगस्त और 18 अगस्त को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था, लेकिन उसे असंतोषजनक पाया गया।
कलेक्टर कार्यालय ने स्पष्ट किया कि एनएमडीसी द्वारा ग्राम किरन्दुल में लौह अयस्क के खनिपट्टों के उत्खनन, परिवहन और भंडारण में छत्तीसगढ़ खनिज (उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 का उल्लंघन किया गया है। इस उल्लंघन के लिए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के तहत भारी आर्थिक दंड लगाया गया है।
इस मामले की जानकारी छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग और भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय को भी भेज दी गई है। अब देखना यह है कि एनएमडीसी इस भारी जुर्माने का भुगतान कैसे और कब तक करती है।
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