नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट में आज बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अर्जी पर सुनवाई हुई। खेडकर ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करने के यूपीएससी ...
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में आज बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अर्जी पर सुनवाई हुई। खेडकर ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करने के यूपीएससी के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।
खेडकर की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पैरवी की। जयसिंह ने अदालत को बताया कि पूजा खेडकर को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश अब तक नहीं मिला है और उनके पास सिर्फ एक प्रेस विज्ञप्ति है। जयसिंह ने तर्क दिया कि प्रेस विज्ञप्ति को कानूनी तौर पर रद्द किया जाना चाहिए और खेडकर को आदेश प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे उचित न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकें।
यूपीएससी की ओर से नरेश कौशिक ने अदालत को सूचित किया कि पूजा खेडकर का पता अज्ञात होने के कारण प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। यह विज्ञप्ति उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की औपचारिक सूचना के रूप में कार्य कर रही थी। कौशिक ने यह भी कहा कि यूपीएससी पूजा खेडकर को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का औपचारिक आदेश दो दिनों के भीतर प्रदान करेगा।
अदालत ने खेडकर को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने को चुनौती देने के लिए उचित मंच पर जाने की छूट दी है। अब देखना यह होगा कि खेडकर इस मामले में आगे क्या कदम उठाती हैं और न्यायालय का अगला आदेश क्या होगा।
यह मामला प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और उम्मीदवारों के अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है। कोर्ट की सुनवाई में आगे क्या निर्णय होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
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