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छत्तीसगढ़ में शराब खरीदी की नई व्यवस्था: जल्द लागू होगी, स्टॉक की कमी नहीं होगी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में शराब की खरीदी और बिक्री की नई व्यवस्था जल्द ही अमल में आएगी। आबकारी विभाग ने 1 सितंबर से नई व्यवस्था लागू करने का प्र...

रायपुर : छत्तीसगढ़ में शराब की खरीदी और बिक्री की नई व्यवस्था जल्द ही अमल में आएगी। आबकारी विभाग ने 1 सितंबर से नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें देरी हो रही है। हालांकि, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इससे शराब की बिक्री प्रभावित नहीं होगी।



प्रमुख शराब कंपनियों ने राज्य में शराब सप्लाई के लिए अनुबंध करने की तैयारी पूरी कर ली है। लगभग 30 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट की प्रक्रिया चल रही है, जिसके पूरा होते ही नई व्यवस्था के तहत शराब की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इस दौरान, ब्रेवरेज कार्पोरेशन अपने गोदामों में उपलब्ध स्टॉक का वेरीफिकेशन करवा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों को किसी ब्रांड की कमी न हो।


सूत्रों के अनुसार, सरकार के गोदामों में पर्याप्त मात्रा में शराब का स्टॉक मौजूद है, जिससे ब्रांड की कोई कमी नहीं होगी। इसके साथ ही, नई व्यवस्था के तहत शराब की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी दरें ही 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगी।


नई व्यवस्था लागू होने में हो रही देरी के बावजूद, अधिकारियों का कहना है कि सितंबर के पहले सप्ताह के बाद इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। राज्य में शराब बिक्री को पारदर्शी और सुव्यवस्थित करने के इस प्रयास से ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है।

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