नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च अदालत में आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ...
नई दिल्ली : देश की सर्वोच्च अदालत में आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। अदालत ने पुलिस को 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस की ओर से वरिष्ठ वकील एस वी राजू अदालत में पेश हुए। उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की पीठ के समक्ष पुलिस की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।
हालांकि, बिभव कुमार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने इस मांग का विरोध किया। उनका कहना था कि इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
अदालत ने एस वी राजू की दलीलों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक हर हाल में जवाब दाखिल करना होगा। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां इसे लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। स्वाति मालीवाल ने इस घटना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रही है।
इस केस की सुनवाई के नतीजे को लेकर सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। मामला ना केवल न्यायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है।
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